एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध
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एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध
प्रदेश में एक जुलाई से 19 एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक में ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि शामिल हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों में कूडे़-कचरे के लिए डंपिंग साइट और सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही पालीथिन लिफाफों पर प्रतिबंध लगाया गया है।