उधर, कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ट्रिूब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो भर्तियां पहले हो गई हैं वह ठीक हैं। भविष्य के लिए नए नियम बनाकर भर्तियां की जाएं। मामले पर ट्रिब्यूनल में दोबारा हुई सुनवाई के दौरान टेट मेरिट से हुई भर्ती को निरस्त कर दिया गया। कुछ प्रशिक्षु इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए टेट मेरिट से भर्ती करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया।