फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी डेविएशन पर देनी होगी इतने गुना अधिक फीस

Thu, 22 Nov 2018 10:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
विज्ञापन
1 of 5
नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी तक डेविएशन करने वालों से निर्धारित कंपाउंडिंग फीस का नौ गुना शुल्क वसूला जाएगा। जिन भवन मालिकों ने डेविएशन तो नहीं की है लेकिन नक्शा पास नहीं करवाया है। ऐसे भवनों को छह गुना अधिक कंपाउंडिंग फीस चुकानी होगी।
विज्ञापन

2 of 5
टीसीपी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कंपाउंडिंग फीस तय की गई है।प्रदेश के हजारों अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार ने टीसीपी नियमों में संशोधन किया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। 


 
विज्ञापन

3 of 5
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण को लेकर लिए गए निर्णयों पर अमल करते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से पहले नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी डेविएशन पर तीन गुना कंपाउंडिंग फीस लगती थी जबकि नक्शा पास नहीं करवाकर और डेविएशन न करने वालों को दो गुना अधिक फीस चुकानी पड़ती थी।

 

4 of 5
अब प्रदेश सरकार ने भवन नियमित करवाने के लिए कंपाउंडिंग फीस में बढ़ोतरी कर दी है। विभागीय जानकारों के मुताबिक सरकार ने यह संशोधन कर विभिन्न न्यायिक निर्णयों को लागू करते हुए कंपाउंडिंग फीस में बढ़ोतरी कर बीच का रास्ता निकाला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
वर्तमान में राज्य भर में हजारों ऐसे भवन हैं जो नियमित नहीं हो सके हैं। इन भवनों के मालिकों को व्यवसायिक दरों पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। भवन नियमित होने पर यह भवन मालिक घरेलू दरों के कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें