टीसीपी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कंपाउंडिंग फीस तय की गई है।प्रदेश के हजारों अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार ने टीसीपी नियमों में संशोधन किया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है।