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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Sat, 23 Sep 2017 01:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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‌1191 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गौर हो कि पीजीटी आईपी के 1191 पदों को भरने पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है।
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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने वाले प्रार्थी रविंद्र कुमार ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की गुहार लगाई है।
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याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नियमों को दरकिनार कर की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती में केवल साक्षात्कार को ही आधार बनाया गया है जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं ही साक्षात्कार व्यवस्था खत्म कर दी है।

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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट गई प्रदेश सरकार को  झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है।
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अब इस मामले में दस अक्तूबर को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। ट्रिब्यूनल ने पीजीटी आईपी के पदों के लिए हो रहे साक्षात्कार का परिणाम भी रोक दिया है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने बीते शुक्रवार को भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
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मामले पर सुनवाई अब 10 अक्तूबर को होगी। ट्रिब्यूनल ने पीजीटी आईपी की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।
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प्रार्थी ने याचिका में दलील दी है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 वर्ष का बतौर अनुभव होना अनिवार्य बनाया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है।
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