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हिमाचल कैबिनेट ने इतने पदों को भरने की दी मंजूरी, जानिए 18 बड़े फैसले

Tue, 06 Nov 2018 10:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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मंत्रिमंडल की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रिक्त पदों को भरने सहित करीब 18 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर, 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान 6 बैठकें होंगी।
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बैठक में ‘स्वस्थ हिमाचल’ के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लंबी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जांच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है। 
कैबिनेट ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के तहत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया।
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मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के सुपर स्पेशिलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं को भरने की मंजूरी प्रदान की।

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कैबिनेट ने मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइसिज नेर चौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को भरने की मंजूरी दी। इसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाईनेंस ऑफिसर के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
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मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की। साथ ही हमीरपुर जिले में हिमुडा द्वारा समेंकित आवास एवं सल्म विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित 72 फ्लैटों को डॉ. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कॉलेज काडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी।  साथ ही  स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को दी मंजूरी।
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बैठक में पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबंध) करने तथा उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबंध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया।

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मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिले के बद्दी में समेंकित ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए मैसर्ज जेबीआर टैक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।

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मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र लगड़ू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया।

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 कैबिनेट ने सोलन जिले की कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लेबोटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को (नियमित आधार पर भरे जाने तक) आउट सोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी। साथ ही किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मंडी जिले के बगस्याड़ में उप मंडलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की प्रदान की।

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कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पैट्रोलियम कम्पनियों को पैट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथानोल लाने ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही कोई निर्यात और आयात शुल्क या काराधान शुल्क भी नहीं लगेगा।

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मंत्रिमंडल ने राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ठता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी।

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मंत्रिमंडल ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 को अधिक आसान बनाने को मंजूरी प्रदान की ताकि बजट आश्वासन के अनुसार प्रदेश में अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अब आम जनता के आपत्ति व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
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हिमाचल मंत्रिमंडल ने मानवाधिकार आयोग के पुनर्गठन के वीरभद्र मंत्रिमंडल के फैसले को निरस्त कर दिया है। जयराम सरकार ने पूर्व सरकार के इस फैसले को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति से प्रेरित मानते हुए ऐसा किया है। आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला जबकि सदस्य के रूप में राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर की नियुक्ति की थी। आचार संहिता लगने के बाद ये नियुक्तियां विवादों में आ गईं। तबसे न तो अध्यक्ष और न ही सदस्य पद पर दोनों ज्वाइनिंग दे सके थे। अब सरकार नए सिरे से आयोग का पुनर्गठन कर नई नियुक्तियां कर सकती है। 
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