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एक क्लिक में पढ़िए वीरभद्र कैबिनेट के 20 बड़े फैसले

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज और दंत महाविद्यालय शिमला में प्रशिक्षु विद्यार्थियों के स्टाइपेंड को 8 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में निजी मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है। दुर्गम, जनजातीय एवं अन्य क्षेत्रों में डॉक्टरों की अनिवार्य सेवा अवधि को घटा दिया गया है।
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बदलेगा एचएस का पाठ्यक्रम और पैटर्न- मंत्रिमंडल ने एचएएस की परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं पैटर्न बदलने का फैसला लिया है। यह परीक्षा अब आईएएस की मुख्य परीक्षा की तर्ज पर होगी। चिकित्सा अधिकारियों को उनकी एडहॉक या आरकेएस सेवाओं को शामिल कर फोर टायर (4-9-14) पे स्केल देने की मंजूरी भी दी गई है। आईजीएमसी शिमला में रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दी है।
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दुर्गम क्षेत्रों में एक साल घटा डॉक्टरों का सेवाकाल- हिमाचल मंत्रिमंडल ने दुर्गम, जनजातीय और अन्य क्षेत्रों में चिकित्सकों के आवश्यक सेवाकाल को घटा दिया है। कैबिनेट बैठक में इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा कोर्स नीति में संशोधन का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने हरोली में निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में आईजीएमसी शिमला, प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के प्रशिक्षु विद्यार्थियों के स्टाइपंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

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इन जगहों पर एक साल की आवश्यक सेवा देनी होगी- विद्यार्थियों के स्टाइपंड को वर्तमान के 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। चंबा जिला के पांगी, भरमौर, तीसा, लाहौल-स्पीति के सभी ब्लॉकों, शिमला जिला के नेरवा, चिड़गांव, टिक्कर और मंडी के चौहार और पधर ब्लाकों में अब चिकित्सकों को एक साल की आवश्यक सेवा देनी होगी। अभी तक यह दो साल थी। भावानगर, निरमंड, आनी, करसोग, जंजैहली, पुखरी, चुरी, किहार, समोट, शिलाई, संगड़ाह, महाकाल, ननखड़ी, मतियाना, कोटखाई और कुमारसैन ब्लॉक में अनिवार्य सेवा अवधि तीन से घटाकर दो साल कर दी है।
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स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसी क्षेत्र के जिला अस्पताल में पीजी डिग्री करने के बाद भी एक साल और सेवा देनी होगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य चिकित्सा खंडों में सेवा अवधि को घटाकर तीन साल कर दिया गया है। नगर निगम शिमला और नगर निगम परिषद सोलन की परिधि में आने वाले क्षेत्रों और बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सेवा अवधि को पांच साल से घटाकर चार साल किया गया है।
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बैठक में मंडी जिले के चुराग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पैरा मेडिकल के तीन पद स्वीकृत करने को भी मंजूरी दी। कुल्लू जिले के पतलीकूहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और यहां अनुबंध आधार पर तीन पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा में वर्तमान 20 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टरों से संबंधित विभिन्न मांगों को पूरा किया गया है। आगे पढ़ें कितने पदों पर होगी भर्ती..
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प्रदेश के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 50 पद- मंत्रिमंडल ने सभी जिला अस्पतालों में मनोचिकित्सकों का एक-एक पद भरने तथा अनुबंध पर ऑपथैलमिक अधिकारी का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। कार्मिक विभाग के मापदंडों के अनुरूप कनिष्ठ अनुबंध प्रशिक्षकों के 12 पद नियमित पदों में बदलने, मैरिज काउंसलर के वर्तमान पद को इस्टेट अफसर के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति दी गई। नगर परिषद नेरचौक में सचिव पद के स्थान पर कार्यकारी अधिकारी का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया।

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सैनिक कल्याण विभाग में चालकों के आठ पद, प्रदेश के राज्यपाल के लिए को. टर्मिनस आधार पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का एक पद, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्राचार्यों के 6 रिक्त पद, आईजीएमसी शिमला में सहायक प्राचार्य, ऑंकोलॉजिस्ट का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। अभियोजन विभाग में वरिष्ठ सहायकों के तीन पद, कनिष्ठ आशुलिपिक का एक पद और आशुटंकक के दो पदों को स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई।

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इसके अलावा ऊना में रेल पुलिस चौकी के लिए सहायक उपनिरीक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। स्पीति के लाड़ी स्थित याक ब्रीडिंग पार्क के लिए दैनिक वेतनभोगी बेलदारों के आठ पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामले विभाग शिमला के लिए विधि अधिकारी, कनिष्ठ कार्यालय सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक- एक पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में दैनिक भोगी चतुर्थ श्रेणी के दो पद भरने को मंजूरी दी गई।

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नोएडा की कंपनी ऑनलाइन बुक करेगी होटल- प्रदेश के होटलों को ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने और पर्यटकों को टोल फ्री हेल्पलाइन और कॉल सेंटर सुविधा के लिए नोएडा की मैसर्ज क्यूब सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता करने का भी निर्णय लिया गया। -श्रम एवं रोजगार विभाग में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को उच्च ग्रेड पे देने का निर्णय लिया गया है। -कांगड़ा जिले के रे में राजकीय महाविद्यालय खोलने और पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के पंडित अनंतराम डिग्री कॉलेज बड़ोह के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ की सेवाओं को अनुबंध आधार पर लेने का निर्णय लिया है।

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सोलर एनर्जी उत्पादन को बना संयुक्त उपक्रम- सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के समन्वय से प्रदेश सोलर पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने का निर्णय लिया। यह कंपनी लाहौल-स्पीति जिला के काजा में वृहद बैटरी भंडारण युक्त 2.5 मेगावाट हाइब्रिड (सोलर एंड विंड) पावर प्लांट तथा प्रदेश में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य करेगी। प्रदेश में विशेषकर लाहौल-स्पीति और पांगी में निर्माणाधीन 5 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने को स्वीकृति दी गई है।

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अंबुजा को सरकारी भूमि पट्टे पर देंगे- बैठक में सोलन जिले के नालागढ़ में नवग्राओं और रतयोड़ में अधोसंरचना निर्माण के लिए मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को सरकारी भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। शिमला नगर निगम क्षेत्र की सीमा के तहत उन वृक्षों को काटने का निर्णय लिया गया है, जो आम आदमी और सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बैठक में ददाहू उप तहसील को तहसील का दर्जा देने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के कलोल में उप तहसील खोलने का निर्णय भी लिया। राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को प्रदेश सरकार के प्रयोजन में शामिल कर दिया है। इसका नाम फोरेंसिक साइंस विभाग होगा।

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रामपुर के देवठी में बनेगा विश्रामगृह- शिमला जिले की रामपुर तहसील के तहत देवठी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण तथा सुन्नी स्थित विश्राम गृह में सुधार के लिए स्वीकृति दी गई। कांगड़ा जिले के बड़ोह में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने तथा आवश्यक स्टाफ को तैनात करने का फैसला लिया गया। मंडी, जोगिंद्रनगर और पालमपुर के लोक निर्माण विभाग के वृत्तों को दोबारा संगठित करने का निर्णय लिया गया। शिमला, पांवटा साहिब और शाहपुर में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयां खोलने का निर्णय भी लिया गया।

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धर्मशाला के दाड़ी में बनेगा पशु चिकित्सालय- धर्मशाला स्थित दाड़ी में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय के रूप में स्तरोन्नत करने और पशु चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ की तैनाती को हरी झंडी दी। धर्मशाला के गांव उथराग्रां, नरवाणा पंचायत और गमरू गांव में पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। पदों के सृजन के बाद इन्हें भरा जाएगा। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक स्टाफ सहित सनवाल पंचायत के सनवाल और चारड़ा पंचायत के ज्यूरी में भी पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति दी।

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आईटीआई प्रशिक्षुओं का देंगे प्रशिक्षण- आईटीआई और पॉलीटेक्निक प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर पारितोषिक देकर कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना और सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण को बढ़ावा देना है।

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9600 घंटे और सात साल पूरा करने वालों को दी राहत- हिमाचल मंत्रिमंडल ने 9600 घंटे पूरे करने वाले और सात साल का सेवाकाल पूरा करने वाले पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों के अस्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने का निर्णय लिया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने दक्षिण भारत की एक कंपनी को बिजली प्रोजेक्ट देने को मंजूरी नहीं दी है। पहले आवंटित किए प्रोजेक्ट को भी अब वापस ले लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश वन विकास निगम से खुली बोली के माध्यम से इमारती लकड़ी खरीदने वाली निजी पार्टियों के स्टॉक से इमारती लकड़ी की पासिंग की नीति की बहाली का निर्णय लिया।

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हिमाचल में एवोकेडो, गोल्डन, किवी और सफेद स्ट्राबेरी के उत्पादन के लिए तकनीकी एवं आर्थिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए आरबीए हार्टिकल्चर इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रदेश के कुछ जिलों में बागवानी क्षेत्र के विविधीकरण और विकास तथा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। युद्ध विधवाओं की वार्षिक आय सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का निर्णय लिया।

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इन अधिनियमों-नियमों में संशोधन को मंजूरी- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 की अनुसूची के भाग - दो में संशोधन का निर्णय लिया है। कै बिनेट ने एचएएस मुख्य परीक्षा और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं को आईएएस की मुख्य परीक्षा की तर्ज पर पाठ्यक्त्रस्म और पैटर्न में परिवर्तन करने के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम -1973 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मेटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स संशोधन विधेयक 2010 को भी मंजूरी प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत वृद्धाश्रम स्थापित करना और वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता संबंधी प्रावधान है। बैठक में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें अधिनियम 2005 में संशोधन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस मामले को एक नियमित विधेयक के रूप में विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जाए।
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कबीरपंथी समुदाय के लिए 284.38 लाख रुपये का बजट- मुख्यमंत्री ने कबीर पंथी कल्याण बोर्ड की बैठक में कहा कि इस समुदाय के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए प्रदेश में कई मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स चलाए जा रहे हैं। योजना में अनुसूचित जाति के बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क तथा 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन डेस्कटॉप डिप्लोमा के अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी में प्रमाण पत्र कोर्स करवाए जा रहे हैं। इनसे 1584 युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 284.38 लाख का बजट प्रावधान किया है।
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