मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने की मंत्रिमंडलीय उपसमीति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विशेष क्षेत्र में राजस्व मोहाल पाल्दा, राजौर और चलेड़, सोलन जिला के वाकनाघाट नियोजन क्षेत्र में बानी, बरोड़, माल्गा और सुधारग मोहाल व मंडी नियोजन क्षेत्र के आरडा और मन्याना राजस्व मोहाल को बाहर करने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत इन जिले के करीब 75 गांवों को टाउन एंड कंट्री प्लांनिग (टीसीपी) एरिया से बाहर करने को मंजूरी दे दी। वर्ष 2017 से लोगों ने टीसीपी एरिया से बाहर करने के लिए आवेदन दिया था। इसके अलावा कांगड़ा, शिमला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर आदि जिलों के कुछ गांवों को अंतरिम रिपोर्ट के बाद ही टीसीपी एरिया से बाहर करने का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कई गांवों के मामले सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, हाईकोर्ट में चल रहे हैं।