फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

काम की खबर, GST के बाद भी लगेंगे ये चार टैक्स

Sun, 02 Jul 2017 03:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
विज्ञापन
1 of 7
आपके लिए काम की खबर है। यदि आप सोच रहे ‌हैं कि GST के बाद कोई टैक्स नहीं तो ऐसा नहीं है। चार टैक्स फिर भी लगाए जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद व्यापार पर कुछ और टैक्स देने होंगे।
विज्ञापन

2 of 7
जीएसटी में राज्यों द्वारा वसूले जा रहे कुछ कर शामिल नहीं किए गए हैं। आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की स्वतंत्रता के इतर भी चार तरह के और टैक्स हैं, जो विद्यमान हैं।
विज्ञापन

3 of 7
प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग में एंट्री टैक्स, पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी), सर्टन गुड्स कैरियर ऑन रोड (सीजीसीआर) और एडिशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) मौजूद हैं। चार में से तीन कर तो लगभग प्रत्येक राज्य में वसूले जा रहे हैं, लेकिन एजीटी हिमाचल में है।

4 of 7
पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर राज्य सरकार अपने कर लगाएगी। शराब की बिक्री को भी जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और शराब पर हर राज्य में अलग-अलग दाम होंगे। यह निर्णय राज्यों के राजस्व नुकसान में होने वाली हानि को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं।
विज्ञापन

5 of 7
आबकारी और कराधान विभाग जीएसटी की वसूली के साथ चार तरह के टैक्स और वसूल सकता है। शराब बिक्री के अलावा सरकार के कुल राजस्व का पचास प्रतिशत इन्हीं करों से प्राप्त होता है। राज्य के बॉर्डर पर आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स, माल ढुलाई पर लगने वाला टैक्स और पैसेंजर टैक्स जस का तस है।
विज्ञापन

6 of 7
यह प्रावधान हिमाचल सहित अन्य राज्यों में भी प्रभावी है। इसके अलावा प्रदेश ने आबकारी एवं कराधान में एडिशनल गुड्स टैक्स का प्रावधान रखा है। जीएसटी लागू होने से लगभग आधा दर्जन कर समाप्त हुए हैं। मनोरंजन कर, सर्विस चार्ज, वैट, लग्जरी टैक्स, समाप्त कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
विभाग के मुताबिक एकल कर प्रणाली जीएसटी में यह चारों टैक्स शामिल नहीं करने का फैसला जीएसटी काउंसिल और राज्यों के बीच हुई बैठकों में लिया गया है। इससे व्यापारियों को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें