इसी बीच कुछ अन्य जेबीटी प्रशिक्षु टेट मेरिट से भर्ती करने के खिलाफ ट्रिब्यूनल पहुंच गए। प्रशिक्षुओं ने बैच वाइज या कमीशन से भर्ती करने की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने इन प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुरानी भर्तियों पर सवाल उठाए। इसी बीच प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मामले को लेकर हाईकोर्ट चला गया। उधर, कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ट्रिूब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो भर्तियां पहले हो गई हैं, वह ठीक हैं। भविष्य के लिए नए नियम बनाकर भर्तियां की जाएं।