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जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने को शिक्षा विभाग ने उठाया ये कदम

Sun, 11 Mar 2018 01:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब ये कदम उठाया है।
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जेबीटी शिक्षक भर्ती से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 700 पदों पर भर्ती करने को मंजूरी देने के लिए हाईकोर्ट से राहत मांगी है। निदेशालय ने रिव्यू पिटीशन दायर कर जनहित में फैसला लेने की गुहार लगाई है। इस मामले पर अब 13 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बीते माह जेबीटी के 700 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले पर स्टे लगाया है।
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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जुलाई 2017 में टेट मेरिट पर साक्षात्कार लिए थे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पहले भर्ती पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और बाद में रिव्यू याचिका में भर्ती को हरी झंडी देते हुए विभाग पर भर्ती प्रक्रिया का फैसला छोड़ दिया था। इस मामले पर आगामी सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। इसी बीच निदेशालय ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर राहत देने की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते साल स्वीकृत जेबीटी के 700 पदों को टेट मेरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी बीच राकेश कुमार ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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इसमें मांग उठाई गई कि भर्तियां 50 फीसदी बैच वाइज और 50 फीसदी कमीशन के आधार पर हो। तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल पहले ही टेट मेरिट के आधार पर भर्तियों के निर्णय को निरस्त कर चुका है। ऐसे में शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था।
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यह है मामला- बीते साल जुलाई महीने में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट मेरिट से जेबीटी के 700 पद भरने के लिए जिलावार शेड्यूल जारी किया था। जिलावार शेड्यूल के खिलाफ कुछ जेबीटी प्रशिक्षु प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पहुंच गए थे। ट्रिब्यूनल ने प्रशिक्षुओं के हक में फैसला सुनाते हुए शेड्यूल में बदलाव के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद निदेशालय ने सभी जिलों के लिए अलग-अलग शेड्यूल जारी करते हुए प्रशिक्षुओं को प्रदेश के किसी भी जिले में साक्षात्कार देने की अनुमति दे दी।
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इसी बीच कुछ अन्य जेबीटी प्रशिक्षु टेट मेरिट से भर्ती करने के खिलाफ ट्रिब्यूनल पहुंच गए। प्रशिक्षुओं ने बैच वाइज या कमीशन से भर्ती करने की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने इन प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुरानी भर्तियों पर सवाल उठाए। इसी बीच प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मामले को लेकर हाईकोर्ट चला गया। उधर, कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ट्रिूब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो भर्तियां पहले हो गई हैं, वह ठीक हैं। भविष्य के लिए नए नियम बनाकर भर्तियां की जाएं।
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