1 अप्रैल 2017 से देश भर में जीएसटी के लागू होने को सभी राज्यों ने कवायद शुरू कर दी है। जो कारोबारी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वे इन दस्तावेजों को तैयार कर लें। आइए जानते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे।
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1. राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र
2. ई-मेल एड्रेस
3. मोबाइल नंबर
4. बैंक एकाउंट नंबर
5. बैंक आईएफएससी नंबर
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6.पासबुक की कॉपी
7. अकाउंट होल्डर का नाम
8. बैंक का स्टेटमेंट
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9. मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ
10. फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी
11. व्यवसाय होने का प्रमाण
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12. पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में- पार्टनरशिप डीड की कॉपी
13. अन्य की स्थिति में - व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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हिमाचल के आबकारी एवं कराधान विभाग की लेटलतीफी के बाद आखिरकार मंगलवार से जीएसटी पोर्टल पर हिमाचल के व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। विभाग की ओर से अपनी साइट अपडेट करने के साथ ही व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर लागइन करने के लिए प्रोबेशनल आईडी व पासवर्ड मिलने लगे।
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव तरुण कपूर ने बताया कि व्यापारी 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद नए कानून के तहत कर व्यवस्था चलेगी। हिमाचल के अलावा इस समय यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।