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संशोधित परिणाम में बाहर हुए टीजीटी अभ्यर्थियों को राहत, इन भर्तियों में नियुक्ति के आदेश

Sat, 24 Feb 2018 01:40 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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शिक्षक - फोटो : amar ujala
हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) कला, संस्कृत और बायलॉजी के संशोधित चयन परिणाम में सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने इनको चयन से बाहर करने पर रोक लगा दी है।
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शिक्षक - फोटो : amar ujala
साथ ही संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को गैर विज्ञापित पदों या आगे आने वाली भर्तियों के पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने यह आदेश दिया है।
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परिणाम - फोटो : amar ujala
इस मामले को लेकर कला टीचरों की ओर से ओमप्रकाश यादव व अन्य, बायलॉजी के विनोद कुमार चौधरी व अन्य तथा संस्कृत के संतोष कुमार तिवारी व अन्य ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।

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court demo pic
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक कला के 361 पदों के लिए 2009 में जबकि संस्कृत के 275 पदों और बायलॉजी के 218 पदों के लिए 2010 में विज्ञापन जारी हुआ था।
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UPTET Result
2012 में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि अंतिम चयन परिणाम जिन प्रश्नों के आधार पर घोषित किया गया है, उनमें से कुछ प्रश्न गलत हैं। एकल न्यायपीठ ने चयन परिणाम रद्द करते हुए विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।
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Exam schedule
2012 में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया, जिसे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि अंतिम चयन परिणाम जिन प्रश्नों के आधार पर घोषित किया गया है, उनमें से कुछ प्रश्न गलत हैं। एकल न्यायपीठ ने चयन परिणाम रद्द करते हुए विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।
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exam
बाहर हुए अभ्यर्थियों ने एकल न्यायपीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए मामला नए सिरे से तय करने का आदेश एकलपीठ को दिया।
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