केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 18 सितंबर को हुई कैबिनट बैठक में ई-सिगरेट पर बैन लगाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने ई-सिगरेट की सेल, उत्पादन, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन पर भी रोक लगाई है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर एक साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव दिया है। वहीं दोबारा नियम तोड़ने पर मिनिस्ट्री 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल देने की सिफारिश की है। ई-सिगरेट के खतरनाक असर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बैन करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं ई-सिगरेट हमारे सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है...