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काम की खबर: एक अक्तूबर से बदलने वाले हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम, कुछ इस तरह से आपको होगा फायदा

Wed, 29 Sep 2021 01:14 PM IST
संकल्प सिंह लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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क्रेडिट/डेबिट कार्ड - फोटो : pixabay
डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर क्रांति ला दी है। आज बड़ी मात्रा में लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत में डिजिटल पेमेंट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज भी काफी तेज गति से बढ़ा है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर इनके उपयोग को लेकर नए नियम लाता रहता है। इसी कड़ी में कहा जा रहा है आने वाले समय में ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस नए पेमेंट बदलाव के होने से डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को कई फायदे होने वाले हैं। 1 अक्तूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम है क्या है? ये कैसे काम करेगा? और इसके आने के बाद से आपको क्या फायदा होने वाला है? 
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credit card - फोटो : pexels.com
इस नए नियम के आने के बाद ग्राहकों से उनके ईएमआई और बिल के पैसों को डेबिट करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। हालांकि पहले ईएमआई या बिल के पैसे ऑटो डेबिट हो जाया करते थे। ऐसे में भारत के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम आदि को अपने सिस्टम के भीतर कई बड़े बदलाव करने होंगे। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन नए बदलावों के मुताबिक ऑटो पेमेंट को ग्राहकों के अकाउंट्स से डेबिट करने से पहले उनकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ग्राहक जब अनुमति देगा उसके बाद ही पैसों को उनके बैंक अकाउंट से काटा जा सकेगा। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
इस नियम में इस बात का भी जिक्र है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के पेमेंट के अलावा फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य है। इस नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम आने के बाद से आपके पैसों को पहले की तरह ऑटो डेबिट नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में फोन नंबर अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद ही आपके नंबर पर पैसे काटे जाने से पहले SMS आएगा।  
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
आरबीआई के इस नए नियम के मुताबिक 5000 से अधिक पेमेंट को डेबिट के लिए OTP को जरूरी कर दिया जाएगा। नियम में इस बात का भी उल्लेख है कि पेमेंट की डेट से  5 दिन पहले ग्राहकों को रिमाइंडर के लिए नोटिफिकेशन भी भेजना होगा।  
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