फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोरोना का खौफ: श्रीनगर के सभी पार्क बंद, पुंछ-कटड़ा और रियासी में धारा 144 लागू

Mon, 16 Mar 2020 02:29 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
विज्ञापन
1 of 5
श्रीनगर के सभी पार्क बंद - फोटो : बासित जरगर
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए श्रीनगर के सभी पार्क बंद कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अगली सूचना जारी होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप में भी होटल और रिजॉर्ट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही सैलानियों से अपील की गई है कि वह यहां आने से बचें। इससे पहले जम्मू जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में छुट्टी, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और क्लबों पर पाबंदी लगाने के बाद रविवार को ढाबों, रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट, फूड स्टॉल और सड़कों के किनारे लगने वाली खाने-पीने की रेहड़ियां बंद करने का आदेश दिया था।


 
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 5
श्रीनगर के सभी पार्क बंद - फोटो : बासित जरगर
कटड़ा और कठुआ में भी लंगर, ढाबे और रेस्टोरेंट 31 मार्च तक बंद करा दिए गए हैं। जम्मू के साथ ही उधमपुर में धरना-प्रदर्शन और सम्मेलनों पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। इस अवधि में धार्मिक स्थलों, सामुदायिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर लंगर, भंडारा व चार से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
 
विज्ञापन

3 of 5
श्रीनगर के सभी पार्क बंद - फोटो : बासित जरगर
इस बीच पुंछ, कटड़ा और रियासी में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजोरी में एक संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांबा जिले के सिडको औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों में श्रमिकों की जांच के बाद ही कारखाने में जाने दिया जा रहा है। बाड़ी ब्राह्मणा में एक स्कूल में आयोजित होने वाले समारोह को तहसीलदार ने स्थगित करा दिया।

 

4 of 5
श्रीनगर के सभी पार्क बंद - फोटो : बासित जरगर
जम्मू की जिला उपायुक्त सुषमा चौहान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी कर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित परिवहन सेवा केंद्रों को छोड़ अन्य किसी भी जगह चार या अधिक लोगों के समूह पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
श्रीनगर के सभी पार्क बंद - फोटो : बासित जरगर
एसएसपी जम्मू पाबंदियों को सख्ती से लागू कराएंगे। उल्लंघन करने वालों पर सरकारी काम में बाधा डालना माना जाएगा और अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें