राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी शक्तियां होती हैं?
संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। संसद से पास होने वाले हर अध्यादेश, कानून को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के लागू नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति और क्या-क्या कर सकते हैं?
1. तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति : थल, जल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं।
2. केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पहले लोकसभा में भी दो सांसदों का मनोनयन होता था, लेकिन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया।
3. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही केंद्र सरकार कोई भी अध्यादेश लागू कर सकती है।
4. फांसी से क्षमादान देने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी भी सजा युक्त कैदी को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या उसकी सजा कम कर सकते हैं। हालांकि, एक बार अगर राष्ट्रपति ने किसी की याचिका को खारिज कर दी तो वह दोबारा राष्ट्रपति के पास अपील नहीं कर सकता है।
5. आपातकाल लगाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि, इसके लिए भी केंद्र सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। तीन तरह के आपातकाल होते हैं। पहला युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, दूसरा राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर और तीसरा वित्तीय आपातकाल।
इनकी नियुक्ति का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है
- भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
- राज्यों के राज्यपाल
- सभी चुनाव आयुक्त
- भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
- विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति