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पति की इजाजत के बिना पत्नी को दे दिया अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक पर लगा 10 हजार का जुर्माना

Sat, 08 Dec 2018 10:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
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Bank fined - फोटो : SocialPost
पति की इजाजत के बिना पत्नी को बैंक अकाउंट की जानकारी देना एक बैंक को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, दिनेश पमनानी नाम के एक व्यक्ति ने इंडियन ओवरसीज बैंक के सरदारनगर-हंसोल ब्रांच पर यह कहते हुए मुकदमा किया था कि उसने उनकी पत्नी को उनके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे दिया और वो भी बिना उनसे पूछे। 
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Indian overseas bank - फोटो : social media
इसके बाद गुरुवार को अहमदाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वह दिनेश पमनानी को 10 हजार रुपये का जुर्माना दे। 
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court - फोटो : PTI
दिनेश पमनानी के मुताबिक, उनका अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है, जिसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट में हो रही है। उनका कहना है कि वह बैंक स्टेटमेंट से मिली जानकारी को अदालत में पेश कर सकती हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि बैंक के इस फैसले से उनकी वित्तीय हालात को गुप्त रखने की कोशिश विफल हो गई। 

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mobile
दिनेश पमनानी ने बताया कि 6 मई, 2017 को बैंक की ओर से उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि उनके खाते से 103 रुपये काट लिए गए हैं। इसके बाद जब उन्होंने बैंक अधिकारियों से इस कटौती के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी ने उनके खाते का स्टेटमेंट निकाला था और इसीलिए 103 रुपये उनके अकाउंट से काटे गए हैं। 
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bank
इस मामले में बैंक का कहना है कि दिनेश पमनानी की पत्नी हर्षिका अपने पति की एजेंट के तौर पर बैंक में आई थीं और अकाउंट का ब्योरा मांगा था। बैंक के मुताबिक, उन्होंने अपने ग्राहक को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से ऐसा किया था। वहीं, पमनानी का कहना है कि उन्होंने बैंक को इस बात का अधिकार नहीं दिया था कि वो उनके खाते की जानकारी उनकी पत्नी को दे। 
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