मंत्रिमंडल के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नियम अधिसूचित कर दिए हैं। शुक्रवार को विभाग ने ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि किसी पंचायत में वार्ड सदस्य या प्रधान पद लगातार दो कार्यकाल तक किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित रहा है, तो इस चुनाव में उसे अनारक्षित (ओपन) किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए यह नियम तभी लागू होगा जब जिले या राज्य में आरक्षण का कुल निर्धारित प्रतिशत (जैसे 50 फीसदी या जो भी तय हो) प्रभावित न हो।