मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51000 रुपये प्रति जोड़े की शादी पर खर्च किया जाता है। इसमें 35000 रुपये कन्या के खाते में भेजा जाता है। प्रत्येक वैवाहिक जोड़े के लिए 10000 रुपये का सामान खरीद कर उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसके अलावा छह हजार रुपये कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
पात्र : परिवार की आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेटी की आयु 18 वर्ष तो वर की आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए। बेटी का बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वर का आधार कार्ड होना जरूरी है।