सांसद रवि किशन।
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सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1970 दशक में एक किसान बिल लाई थी, जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी थीं। इसे ही शार्ट फार्म में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कहा जाता है। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी मंडी में ही बेच सकता है। इस मंडी के बाहर किसान अपनी उपज नहीं बेच सकता और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वो ही व्यक्ति कर सकता था जो एपीएमसी में रजिस्टर्ड हो, दूसरा नहीं।