New Year
- फोटो : Pixabay
एडीएम सिटी कार्यालय से लेनी होगी अनुमति
31 दिसंबर या एक जनवरी को किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए आयोजक को एडीएम सिटी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। उसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम का प्रकार और लोगों की संख्या आदि की पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। वहां से यह आवेदन, जांच के लिए पुलिस को भेजा जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति देंगे। किसी कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका होने पर प्रशासन संबंधित कार्यक्रम को मंजूरी नहीं देने के लिए स्वतंत्र है।