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घर में सोना रखा है तो जरूर जाननी चाहिए आयकर की ये शर्त, वरना जब्त होना तय

Thu, 06 Feb 2020 11:42 AM IST
विजय जैन राजीव रंजन, गोरखपुर
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सोना - फोटो : अमर उजाला
आयकर के नियम के अनुसार घर में सोना रखने की भी एक मात्रा निर्धारित है। विवाहित महिलाएं अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। इसी तरह से अविवाहित महिलाएं, युवतियां 250 ग्राम तक और पुरुष 100 ग्राम तक सोना घर में रख सकते हैं।

इससे ज्यादा सोना मिलने पर ही आयकर विभाग छापा की कार्रवाई के दौरान जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग के अधिकारियों को इस नियम को पालन करने का निर्देश जारी किया है। 
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गहने खरीदती महिला - फोटो : अमर उजाला
वहीं आप चाहे जितना सोना और आभूषण घर पर रख सकते हैं। लेकिन आयकर विभाग छापा मारता है तो आपको अपने घर में रखे गए सोने और आभूषण का सोर्स बताना होगा। यदि आयकर विभाग अपनी जांच के दौरान ये पाता है कि आपके कमाने की क्षमता की अपेक्षा में आपके पास अधिक सोना है तो ऐसे में इसे जब्त करने के साथ ही आयकर नियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।

आपकी आय क्षमता के हिसाब से रखा हुआ सोना या आभूषण जब्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के नियमानुसार संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी आभूषणों और सोने पर कर नहीं लगाया जाएगा।

साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुषों के पास अगर 100 ग्राम सोना है तो उसको सीज नहीं किया जाएगा। 
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सोना के आभूषण - फोटो : अमर उजाला
इससे अधिक सोना मिलने पर बताना होगा आय को सोर्स
छापे के दौरान अगर आपके घर पर ज्यादा मात्रा में सोना पाया गया और अगर आप यह साबित नहीं कर पाते हैं कि आपने उसकी खरीद कालेधन से नहीं की है तो उसे जब्त कर आपसे टैक्स वसूला जाएगा। तय सीमा से अधिक सोना मिलने पर आय का सोर्स बताना होगा। 

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सोना तस्करी
ऐसे समझें, कितना रख सकते हैं सोना
वित्त मंत्रालय के नियमानुसार एक छोटा परिवार अपने पास 950 ग्राम सोना रख सकता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिये एक परिवार में पति, पत्नी और उनके दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की हैं। ऐसे में पत्नी 500 ग्राम, पति 100 ग्राम, बेटी 250 ग्राम और बेटा 100 ग्राम सोना घर में रख सकते हैं।। इस तरह से 950 ग्राम सोना यह परिवार रख सकता है। 
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गोल्ड बार
उपहार या पुश्तैनी सोने का भी देना होगा हिसाब
प्रधान आयकर आयुक्त एनएन ठाकुर ने बताया कि सामान्य तौर पर सोना-चांदी की खरीदारी के वक्त की रसीद सबसे बेहतर सबूत माना जाता है, लेकिन उत्तराधिकारी या उपहार के रूप में मिले सोना के लिए आपके पास देने वाले व्यक्ति के नाम का इनवाइस वसीयत जैसे सबूत आपके पास होना चहिए। यदि आपके पास ऐसा कोई कागजात नहीं है तो आयकर विभाग ऐसे में आपके फैमिली स्टेटस, रीति-रिवाज के आधार पर ये तय करेगा की आपके पास रखा सोना वैध है या नहीं। फिर उसके हिसाब से आयकर विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। 
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