मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर कोर्ट से निराशा ही हाथ लगी। बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका को मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसके बाद से आर्यन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई सेशन कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने 18 पन्नों में दिए आदेश में ये कहा कि पहली नजर में देखने पर पता चलता है कि आर्यन खान के खिलाफ सबूत हैं।
इन पांच वजहों से खारिज हुई आर्यन की जमानत याचिका
दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा- बेल रिजेक्टेड। इसके साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के पांच कारण ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि कोर्ट ने आखिर क्यों शाहरुख के बेटे को रिहाई नहीं दी।