विशाल ददलानी
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ 28 अगस्त, 2016 को अंबाला में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करते हुए 10-10 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए भविष्य में किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करें। हाईकोर्ट ने कहा कि विशाल डडलानी ने इन ट्वीट्स के बाद जैन मुनि तरुण सागर से उनके आश्रम जाकर माफी मांग ली थी और मुनि ने भी विशाल डडलानी को माफ कर दिया था।