सिनेमा हॉल
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
सिनेमा हॉल में ले जा सकेंगे बाहरी खाना
हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने RTI एक्टिविस्ट विजय गोपाल को स्पष्ट किया है कि सिनेमा विनियमन अधिनियम 1995 के तहत सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए आने वाले लोगों को अपने भोजन या पानी की बोतल ले जाने पर शून्य प्रतिबंध है। दरअसल विजय गोपाल ने इस बात की जानकारी के लिए RTI दाखिल की थी। जिसकी जानकारी के तरह ये खुशखबरी दी गई। इसके साथ ही सिनेमा थ्री डी ग्लासेस के लिए भी भी अलग से पैसे नहीं चार्ज कर सकता है। गौरतलब है कि यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नियम है, जिसके अंतरगत सिनेमा हॉल में पानी और खाना ले जाने की छूट है। वहीं राज्यों के मुताबिक ये नियम अलग हो सकते हैं।