शाहरुख खान, नयनतारा
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कोर्ट ने यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट को भी प्रोडक्शन हाउस द्वारा संदर्भित सभी उल्लंघन कारी सामग्री और क्लिप को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया था। दरअसल, अदालत का अंतरिम आदेश प्रोडक्शन हाउस की एक याचिका पर आया है, जिसमें बहुत सी वेबसाइट्स को बैन करने की मांग की गई थी, जो 'जवान' की तस्वीरों और वीडियोज को अपलोड कर रही हैं। मेकर्स ने आरोप लगाया था कि फिल्म के क्लिप और तस्वीरें पहले से ही प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध हैं। हालांकि, फिल्म के किसी भी हिस्से को रिलीज करने के लिए, आज तक, किसी भी संस्था को मेकर्स द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।