Rangoli Chandel and Kangana Ranaut
- फोटो : Amar Ujala, Mumbai
एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने अपनी शिकायत में कंगना पर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए और 298 के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार, 'एक बहन ने एक तरफ नफरत फैलाई है तो वहीं दूसरी बहन ने उसका समर्थन किया है। उन्होंने यह समर्थन जानते हुए किया है वह भी तब जब दुनियाभर में रंगोली के दिए बयान की आलोचना हो रही है और उनके ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है।