राष्ट्रीय गान
कानूनी तौर पर देखा जाए तो 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट' 1971 की धारा तीन के मुताबिक, राष्ट्रगान में विघ्न डालना या गाने से रोकने वाले को सजा के तौर पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद यह है कि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।बेशक इस दौरान भारतीयों से उम्मीद की जाती है कि वो राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहें, लेकिन ये कहना गलत होगा कि जन-गण-मन न गाना इसका अपमान है।