रिया चक्रवर्ती
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिवंगत अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रहा है। बता दें कि एनसीबी ने रिया पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27-ए के तहत आरोप लगाया था जो "अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और उसे शरण देने" से संबंधित है। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।