Salman Khan
- फोटो : Amar Ujala, Mumbai
जनरल वकील ने एएनआई से बता करते हुए बताया कि, 'उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए वस्तुतः हाजिर हो सकता है, लेकिन सुनवाई शुरू होने पर उसे शारीरिक रूप से पेश होना होगा।' बता दें कि इसी मामले में 16 जनवरी 2021 को अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें अभिनेता को 6 फरवरी के दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के आदेश दिए गए थे। जिसके खिलाफ याचिका पेश करते हुए सीआरपीसी 437 ए के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बॉन्ड भरने के प्रावधान को संविधान की धारा 14 व 21 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी।