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काला हिरण शिकार मामला: पेशी से छूट के लिए राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान, लगाई वर्चुअल उपस्तिथि की गुहार

Thu, 04 Feb 2021 09:49 PM IST
स्वाति सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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salman khan - फोटो : Social Media
कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में सरकार और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपीलों पर सुनवाई चल रही है। मामले में लगातार 17 बार हाजिरी माफी ले चुके बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
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सलमान खान - फोटो : Social Media
वहीं, इससे पहले सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सलमान खान के जोधपुर की अदालत में वर्चुअल उपस्थिति के जरिए जमानत मुचलके भरने इजाजत मांगी गई है। सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कोरोना के कारण सलमान के जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की बात कह कर मुंबई से वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है।
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salman khan - फोटो : Social Media
बता दें कि सलमान खान लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके है। ऐसे में इस बार छह फरवरी को उन्हें हाजरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्हें हर हालत में कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना होगा। जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब यह याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 

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salman khan - फोटो : voot
गौरतलब है कि काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल, 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपित बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। 
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Salman Khan - फोटो : Amar Ujala, Mumbai
तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं, आर्मस एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है। इन मामलों की छह फरवरी को सुनवाई होनी है।
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