क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एनसीबी की तरफ से ASG ने दलील दी है कि NDPS कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है। इस मामले को सेशन कोर्ट भेजा जाए, लेकिन सतीश मानशिंदे ने अनिल सिंह की दलीलों को गलत बताया है। आर्यन खान की जमानत को लेकर उनके वकील सतीश मानशिंदे पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं एनसीबी उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही है। इधर एनसीबी की टीम आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल लेकर पहुंची है।
आज दोनों पक्ष अलग-अलग केसों का हवाला देकर यह बहस कर रहे हैं कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। मानशिदें ने कोर्ट से कहा आर्यन खान सम्मानित परिवार से हैं। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, समाज में उनकी जड़ें हैं, ऐसे में वह कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए वहीं ASG अभी भी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि जमानत पर सुनवाई का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है।