Manoj Bajpayee: व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मनोज बाजपेयी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि एआई के जरिए उनकी आवाज और पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी इमेज, आवाज और पहचान के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 57 साल के अभिनेता ने सोमवार को अदालत में अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जैसे दिखने वाले रूप का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी आवाज और पर्सनैलिटी के पहलुओं को फिर से बनाया जा रहा है।
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मनोज बाजपेयी
- फोटो : इंस्टाग्राम@bajpayee.manoj
क्या हैं अभिनेता के आरोप?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने कुछ देर के लिए आया, जिसमें बाजपेयी की ओर से सीनियर वकील स्वाति सुकुमार पेश हुईं। कोर्ट में उठाए गए मुद्दों में से एक H2PG डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा था। बाजपेयी का आरोप था कि कंपनी उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए कर रही थी कि उन्होंने कंपनी के बनाए सूट पहने हैं। एक और आरोपी कथित तौर पर अभिनेता की आवाज बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा था।
अभिनेता ने क्यों किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख?
सोमवार की सुनवाई के दौरान अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) का सवाल भी उठा। जस्टिस कौरव ने पूछा कि बाजपेयी दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आए, जबकि वे मुख्य रूप से मुंबई में रहते हैं। सुकुमार ने बताया कि कुछ आरोपी दिल्ली में हैं, इसलिए कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है।
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पवन कल्याण
- फोटो : सोशल मीडिया
अदालत ने इन कलाकारों को दी सुरक्षा
सेलिब्रिटीज ऐसे ही अधिकारों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी मशहूर हस्तियों को सुरक्षा दी है, जिनमें तब्बू, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, काजोल, आर माधवन, जूनियर एनटीआर और सिंगर जुबिन नौटियाल के पक्ष में भी आदेश पारित किए गए हैं।