अगर आपके पास ट्रेन की कंफर्म टिकट है और किसी कारण से आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली स्लाइड में जानें इस बारे इंडियन रेलवे द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स...
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चीफ रिजर्वशन सुपरवाइजर को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी कंफर्म टिकट पर यात्री का नाम बदल सकते हैं। अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है तो आपको ट्रेन के चालू होने के 24 घंटे पहले लिखित में एप्लीकेशन देना होगा। तब आपका नाम हटाकर उस यात्री के नाम आपका टिकट हो जाएगा जिसको आप अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं।
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यात्री अपनी कंफर्म टिकट अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कर सकते हैं। माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटा, पति या फिर पत्नी। ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले यात्री को आवेदन करना पड़ेगा।
अगर यात्री स्टूडेंट है तो उस संस्थान का मुखिया जिसमें वो छात्र शिक्षा ले रहा है, उसे ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा। तब वो कंफर्म टिकट उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र के नाम किया जा सकेगा।