JOB Delhi high-court
हाईकोर्ट ने कहा असंवैधानिक
नया कानून बनने के बाद से कई राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) का उल्लंघन है। आमतौर पर संसदीय सचिवों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। इस आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जून, 2015 में ममता बनर्जी सरकार के 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था।
इससे पहले मई, 2015 में हैदराबाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना के संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। इसी तरह 2009 में गोवा के दो संसदीय सचिवों की नियुक्ति को बांबे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जबकि 2005 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आठ मुख्य संसदीय सचिव एवं चार संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में भी यही फैसला सुनाया था।