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4 करोड़ी कार की टक्कर से 20 फुट दूर जा गिरा ऑटो, विदेशी महिला का हाथ हुआ शरीर से अलग, देखें तस्वीरें

Tue, 19 Feb 2019 02:49 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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CAR ACCIDENT - फोटो : अमर उजाला
पोंटी चड्ढा के भतीजे आशीष सिंह चड्ढा ने जिस बेंटले कार से ऑटो को टक्कर मारी है उसकी कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में कार का आगे का हिस्सा लगभग पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि  कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रतिघंटा रही होगी।
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CAR ACCIDENT - फोटो : अमर उजाला
पुलिस सूत्रों का कहना है कि करीब दो साल पुरानी वीआईपी नंबर वाली बेंटले कार वेव कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।  विनय मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कार चाणक्यपुरी की ओर जा रही थी। कार के ठीक आगे ऑटो चल रहा था। अचानक तेज आवाज हुई और ऑटो दूर जा गिरा। इससे आसपास के लोग सहम गए।
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CAR ACCIDENT - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने देखा कि एक विदेशी महिला का हाथ शरीर से लगभग अलग हो गया, अन्य घायल लोग दर्द से चीखने लगे। भीड़ मदद के लिए भागी। इस बीच कार से आशीष निकला। जब तक उसका एस्कॉर्ट आता, मौके पर जुटी भीड़ ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसे एस्कॅार्ट कर रहे पंजाब पुलिस के जवानों ने किसी तरह भीड़ से छुड़ाया।

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CAR ACCIDENT - फोटो : अमर उजाला
चोट लगने के कारण उसे भी एम्स ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि हादसे में घायल तीनों विदेशी 16 फरवरी को ही भारत आए थे। फिलहाल दक्षिण दिल्ली में रुके हुए थे और सोमवार को घूमने के लिए निकले थे। पुलिस ने तुर्कमेनिस्तान के दूतावास को सूचना दे दी है।
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CAR ACCIDENT - फोटो : अमर उजाला
ऑटो उछलकर दूर जा गिरा
हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो उछलकर करीब 20 फुट दूर जा गिरा। कार भी फुटपाथ पर चढ़कर ट्रैफिक सिग्नल से टकराने के बाद बिजली के खंभे से टकरा गई। 
क्यों दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला
अमूमन ऐसे सड़क हादसों के मामले में पुलिस 304ए (लापरवाही से वाहन चलाने से किसी की मौत हो जाना) का मामला दर्ज करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) और 304 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) का मामला दर्ज किया है। जानकारों का कहना है कि ऐसी धारा पुलिस तब लगाती है, जब चालक या तो शराब के नशे में हो या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। सूत्रों का कहना है कि आरोपी शायद शराब के नशे में था, पुलिस ने इसीलिए 304 की धारा लगाई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नही थे।
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