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आरुषि हत्याकांड : 'HC की तल्ख टिप्पणी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना कम'

Sun, 15 Oct 2017 02:22 PM IST
राहुल कुमार/अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
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‘सीबीआई के तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा आरुषि-हेमराज मर्डर केस में किए गए फैसले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट न्यायमूर्ति ने जो कड़ी टिप्पणी की है, उससे अब लगता नहीं कि सीबीआई हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।’ यह बात शनिवार को तलवार दंपती के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने कही।
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arushi talwar
मनोज शिशौदिया ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को फिल्मी बताया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यह फैसला नहीं बल्कि न्यायाधीश द्वारा जैसे किसी गणित की पहेली को सुलझाया गया लगता है। मनोज ने कहा कि ऐसी तल्ख टिप्पणी के बाद कोई भी व्यक्ति उच्चतम अदालत में शायद ही अर्जी देगा।
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file photo - फोटो : अमर उजाला
मनोज शिशौदिया ने बताया कि हाईकोर्ट आदेश की सर्टिफाइड कॉपी उनके पास आ गई है, जिसे सोमवार को सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि सोमवार शाम तक तलवार दंपती जेल से रिहा हो जाएंगे।

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arushi murder case
उधर, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इस हत्याकांड में मारे गए हेमराज की पत्नी कुमकला के अधिवक्ता नरेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
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arushi talwar
रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर लगा रहा मीडिया कर्मियों का जमावड़ा
माह का दूसरा शनिवार के होने के चलते शनिवार को कोर्ट में अवकाश था। केवल रिमांड मजिस्ट्रेट रेनु यादव की अदालत खुली थी। सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि तलवार दंपती के वकील रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में हाईकोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जमा करेंगे। यह सूचना मिलने के बाद दिन भर अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा रहा, लेकिन देर शाम तक भी तलवार दंपती के अधिवक्ता नहीं आए।
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