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फांसी टलवाने का अब नहीं बचेगा कोई रास्ता, इस अल्टीमेटम पर निर्भया की मां ने जताई खुशी

Thu, 06 Feb 2020 08:26 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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निर्भया केस - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को निर्भया के दोषियों को फांसी के खिलाफ सभी कानूनी उपायों के एक सप्ताह में उपयोग के अल्टीमेटम पर निर्भया की मां ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि दोषी कानूनी विकल्पों का जान-बुझकर उपयोग न करके उनका इस्तेमाल कर हर बार फांसी की तारीख को टलवा रहे थे। 

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निर्भया केस - फोटो : self
अब सभी दोषियों को अपने बाकी कानूनी उपायों के तहत याचिकाएं एक हफ्ते के भीतर ही दाखिल करनी होंगी। इसके बाद उनके पास फांसी को टलवाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा और गुनाह की सजा मिल सकेगी।
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निर्भया की मां - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि अब निर्भया के सभी दोषियों के पास एक सीमित समय है। इसके बाद उन्हें जल्द ही फांसी मिलेगी और उनकी बेटी को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पूरी उम्मीद है कि दोषी अब फांसी को नहीं टलवा पाएंगे। 

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निर्भया के दोषियों को होगी फांसी - फोटो : Amar Ujala
उन्होंने बेटी का न्याय दिलाने के लिए सात साल लड़ाई लड़ी है। यह उनकी लड़ाई का आखिरी दौर है। हाईकोर्ट ने दोषियों की ओर से फांसी में देरी के लिए प्रयोग किए जा रहे पैंतरों को समझ लिया है।
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निर्भया के चारों दोषी - फोटो : Social Media
निर्भया के दोषी मुकेश और विनय के सभी कानूनी उपाय अब समाप्त हो चुके हैं। अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। दोषी पवन के पास क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने के विकल्प हैं। 
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निर्भया केस - फोटो : अमर उजाला
नियमों के अनुसार, अगर किसी दोषी की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होती है तो उसे 14 दिन का समय दया याचिका दायर करने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर दोषी दया याचिका दायर करता है और वह भी खारिज होती है तो भी उसे फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का समय दिया जाता है।
 
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