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निर्भया केसः चार में से तीन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म, क्या 7 दिनों में पवन को मिलेगी माफी?

Thu, 06 Feb 2020 10:33 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला
निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति ने बुधवार को खारिज कर दिया। दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने के बाद बीते शनिवार(1 फरवरी) को अक्षय ने दया याचिका देकर राष्ट्रपति से फांसी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी भी दया याचिका अस्वीकार हो गई। अब निर्भया के चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन में से सिर्फ पवन ही है जिसके पास अब दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का कानूनी विकल्प बचा हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के बुधवार के ही एक आदेश में दोषियों के लिए आखिरी उम्मीद छिपी है, जानिए क्या है वो उम्मीद और अब चारों दोषियों के पास कौन से कानूनी विकल्प बचे हैं....

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निर्भया के दोषी - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि अब तक अक्षय, मुकेश और विनय ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है। अब केवल पवन के पास दया याचिका का कानूनी विकल्प बचा है। हालांकि, उसके पास अभी सुधारात्मक याचिका का विकल्प भी है। इस तरह देखा जाए तो अगर पवन सात दिन के अंदर अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करता है तो उनके निपटारे के बाद ही नया डेथ वारंट(फांसी की तारीख) जारी हो सकता है।
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nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया
अगर पवन अपने विकल्पों का इस्तेमाल नहीं करता तो सात दिन के बाद फांसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें सबसे पहले होगा डेथ वारंट का जारी होना। उसके बाद फिर अन्य प्रक्रियाएं होंगी। मान लें कि अगर किसी भी वजह से पवन को माफी मिलती है तो अन्य तीन दोषियों को नई दया याचिका दाखिल करने का अवसर मिल जाएगा। यह बात बुधवार(5 फरवरी) के अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने कही थी।

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इसी बस में हुई थी हैवानियत - फोटो : अमर उजाला
जेल सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम राष्ट्रपति ने अक्षय की याचिका को खारिज कर दिया। इस बात की जानकारी जेल प्रशासन को दे दी गई है। इस मामले में सबसे पहले निर्भया के दोषी मुकेश ने दया याचिका दी थी। इसे राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। मुकेश ने राष्ट्रपति के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। चुनौती याचिका भी अदालत से खारिज हो गई।
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- फोटो : अमर उजाला
इसके बाद एक अन्य दोषी विनय ने याचिका दाखिल की थी। इसे राष्ट्रपति ने शनिवार को खारिज कर दिया। शनिवार को ही अक्षय ने राष्ट्रपति के पास याचिका भेजकर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील की थी। इसे बुधवार को खारिज कर दिया गया। अब देखना है कि पवन इन सात दिनों में क्या करता है।
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