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नए ट्रैफिक नियमः दुपहिया से चल रहे हैं तो सावधान, गोद में बच्चा, तो भी कट सकता है चालान

Wed, 25 Sep 2019 04:18 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा(जारचा)
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गोद में बच्चा हुआ तो हो सकता है चालान - फोटो : सोशल मीडिया
1 सितंबर से देशभर में लागू हुए मोटर वाहर संशोधन एक्ट के बाद से लोगों में भारी-भरकम चालान का खौफ बैठ गया है। लोगों का कई तरह से चालान काटा जा रहा है। इसमें एक नया नियम सामने आया है दुपहिया वाहन पर गोद में सवारी कर रहे बच्चे को लेकर....
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- फोटो : अमर उजाला
दुपहिया सवार दंपती यदि गोद में बच्चे को लेकर चल रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस बच्चे को तीसरी सवारी मानकर चालान कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट के अनुसार दुपहिया पर दो से अधिक सवारी बैठती हैं तो इसे ओवरलोड माना जाएगा।
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- फोटो : अमर उजाला
दादरी पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश कुमार शर्मा का कहना है कि दोपहिया पर बच्चों को लेकर कोई गाइड लाइन नहीं है। यदि दंपती के साथ दुपहिया पर बच्चा मौजूद है तो उसे तीसरी सवारी माना जाएगा। पहले बाइक पर ओवरलोड होने पर 100 रुपये जुर्माना लिया जाता था। अब दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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- फोटो : अमर उजाला
जुर्माना बढ़ने का भी ऑटो चालकों पर असर नहीं
जारचा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ने का क्षेत्र के ऑटो चालकों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ऑटो चालक तय क्षमता से अधिक सवारी बिठाकर धड़ल्ले से फर्राटा भर रहे हैं। नाबालिग तक ऑटो चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी अनदेखी की जा रही है। दादरी के रेलवे रोड, जीटी रोड, रोडवेज बस स्टैंड, जारचा रोड और बिसाहड़ा रोड आदि पर धड़ल्ले से नाबालिग ऑटो चला रहे हैं। ज्यादा कमाई के लालच में दस-दस सवारियां बिठाई जा रही हैं।
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चालान - फोटो : अमर उजाला
क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने पर हादसे की आशंका रहती है, लेकिन इस बात का ऑटो चालकों पर कोई असर नहीं है। अधिकांश चालक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, पंजीयन प्रमाणपत्र आदि के बिना ही वाहन दौड़ा रहे हैं। दादरी कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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