प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायिक क्षेत्र व जमानत पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
मंगलवार को इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार को सीबीआई ने अदालत में एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट भी पेश की। इसके साथ ही न्यायिक क्षेत्र को लेकर हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन भी अदालत में दाखिल की।
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गौरतलब है कि प्रद्युम्न हत्या मामले में 8 सितंबर को ही पुलिस बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। मामला सीबीआई के अधीन जाने के बाद सीबीआई ने मामले में 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।
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इसके बाद अशोक के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अदालत में अशोक की जमानत याचिका दायर की। इस मामले में अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
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16 नवंबर को हुई सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि प्रद्युम्न की हत्या में अशोक की संलिप्तता सीधे तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन जांच नाजुक दौर पर है। ऐसे में मामले की जांच में उन्हें अशोक की जरूरत पड़ सकती है।
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इसके साथ ही सीबीआई की ओर से अदालत में न्यायिक क्षेत्र गुरुग्राम न होने की अर्जी दाखिल की थी। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निश्चित की थी। सोमवार को सीबीआई की ओर से अदालत में सरकार की नोटिफिकेशन पेश की। इसके साथ ही सीबीआई ने यहां एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई।
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अशोक के अधिवक्ता मोहित ने बताया कि रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ है। इसके अलावा जिस चाकू को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा था, उस पर उंगलियों के निशान नहीं मिले।
इस रिपोर्ट को अदालत में जमा कराया गया है। न्यायिक क्षेत्र को लेकर भी दोनों पक्षों में बहस हुई। अदालत ने बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत न्यायिक क्षेत्र व जमानत पर फैसला मंगलवार को सुनाएगी।