प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सोमवार को आरोपी कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआई अधिवक्ता को जमकर फटकार लगाई। सूत्रों ने बताया कि यह फटकार अदालत के सामने लापरवाही से इस मामले को प्रस्तुत करने के लिए मिली।
विज्ञापन
2 of 5
pradyuman thakur
- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
गौरतलब है कि भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुई प्रद्युम्न हत्या मामले में सोमवार को बस कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को भी सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में सीबीआई की ओर से प्रेजेंटेशन के नाम पर खानापूर्ति की।
विज्ञापन
3 of 5
pradyuman thakur
- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
अदालत द्वारा सबूत मांगने पर केवल एक सीसीटीवी फुटेज ही दिखाई गई। इससे अदालत खफा हो गई और फटकार लगाते हुए सीबीआई को अपने अधिवक्ता को बदलने की बात कही। अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद ही गंभीर होने के बावजूद भी अधिवक्ता इसमें लापरवाही बरत रहे हैं।
4 of 5
pradyuman thakur
- फोटो : अमर उजाला
ऐसे में सीबीआई को चाहिए कि वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पैरवी के लिए नियुक्त करे। उधर, सूत्रों की मानें तो अदालत द्वारा मांगे गए सबूतों को जमा कराने से सीबीआई अधिवक्ता ने इंकार कर दिया था।