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JNU छात्र की गुमशुदगी के मामले में CBI की अर्जी पर 9 छात्रों से को दिए ये निर्देश

Mon, 30 Oct 2017 07:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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जेएनयू छात्र नजीब अहमद का गायब होने के मामले में सीबीआई की अर्जी पर नौ संदिग्ध छात्रों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश सीबीआई की उस अर्जी पर जारी किया है जिसमें पॉलीग्राफ जांच संबंधी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट से फटकार के बाद सीबीआई ने कुछ छात्रों का पॉलीग्राफ जांच संबंधी अर्जी पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने एक साल बाद भी नजीब का सुराग नहीं लगने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी।
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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के लिये 10 नवंबर की तारीख तय की है। सीबीआई ने अर्जी दायर कर जेएनयू के नौ छात्रों का पॉलीग्राफ जांच की अर्जी पर 24 जनवरी 2018 के बजाय जल्द सुनवाई का आग्रह किया था।

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दूसरी ओर अदालत ने जेएनयू के नौ संदिग्ध छात्रों को नोटिस जारी पक्ष रखने का निर्देश दिया है कि वह पॉलीग्राफ करवाना चाहते हैं या नहीं।
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बता दें कि सीबीआई से पहले नौ छात्रों के पॉलीग्राफ जांच की अर्जी पर सीएमएम ने छात्रों को समन जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। छात्रों की याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सीएमएम के आदेश को रद कर दिया था।
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जेएनयू में एमएससी का छात्र 15 अक्टूबर 2016 से लापता है। उसकी मां ने प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उसे बरामद कर पेश करने की मांग की है। पहले मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद सीबीआई ने छात्रों की पॉलीग्राफ जांच के लिये अर्जी दायर की है जिस पर 24 जनवरी 2018 को सुनवाई होनी है।
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