जेएनयू छात्र नजीब अहमद का गायब होने के मामले में सीबीआई की अर्जी पर नौ संदिग्ध छात्रों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश सीबीआई की उस अर्जी पर जारी किया है जिसमें पॉलीग्राफ जांच संबंधी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी।
Trending Videos
विज्ञापन
2 of 6
demo pic
हाईकोर्ट से फटकार के बाद सीबीआई ने कुछ छात्रों का पॉलीग्राफ जांच संबंधी अर्जी पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने एक साल बाद भी नजीब का सुराग नहीं लगने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी।
विज्ञापन
3 of 6
demo pic
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के लिये 10 नवंबर की तारीख तय की है। सीबीआई ने अर्जी दायर कर जेएनयू के नौ छात्रों का पॉलीग्राफ जांच की अर्जी पर 24 जनवरी 2018 के बजाय जल्द सुनवाई का आग्रह किया था।
4 of 6
demo pic
दूसरी ओर अदालत ने जेएनयू के नौ संदिग्ध छात्रों को नोटिस जारी पक्ष रखने का निर्देश दिया है कि वह पॉलीग्राफ करवाना चाहते हैं या नहीं।
विज्ञापन
5 of 6
demo pic
बता दें कि सीबीआई से पहले नौ छात्रों के पॉलीग्राफ जांच की अर्जी पर सीएमएम ने छात्रों को समन जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। छात्रों की याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सीएमएम के आदेश को रद कर दिया था।
जेएनयू में एमएससी का छात्र 15 अक्टूबर 2016 से लापता है। उसकी मां ने प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उसे बरामद कर पेश करने की मांग की है। पहले मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद सीबीआई ने छात्रों की पॉलीग्राफ जांच के लिये अर्जी दायर की है जिस पर 24 जनवरी 2018 को सुनवाई होनी है।