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चौटाला की दो माह की पैरोल का मामला, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के मिले निर्देश

Tue, 19 Dec 2017 11:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओपी चौटाला को उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट व संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल की जेल की सजा काट रहे चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो महीने की पैरोल मांगी है।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने ओपी चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद स्नेहलता चौटाला की ताजा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची की पत्नी कई दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी ताजा स्थिति क्या है, इस पर मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
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दिल्ली सरकार ने याचिका पर 14 दिसंबर को जवाब दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने 11 दिसंबर को तीन दिन के भीतर पैरोल पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने अब याचिका पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किल की पत्नी स्नेहलता गंभीर रूप से बीमार हैं और हरियाणा के सिरसा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि चौटाला की 78 वर्षीय पत्नी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है।
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