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तीन माह बाद गुरुग्राम-फरीदाबाद में खुले मॉल, आरोग्य एप देखकर ही दी एंट्री, जाने से पहले जान लें सभी नियम

Wed, 01 Jul 2020 04:36 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
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आज से खुले गुरुग्राम फरीदाबाद के मॉल, बरती गई हर एहतियात - फोटो : सुदर्शन झा
सरकार ने गुरुग्राम व फरीदाबाद दोनों जिलों में सभी शॉपिंग मॉल एक जुलाई यानी आज से खोल दिए गए हैं। लगभग तीन महीने के बाद आज से सभी मॉल्स आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं।साइबर सिटी मॉल्स के मैनेजमेंट मेंबर आरएस फोगाट ने बताया, सरकार ने जो एसओपी जारी की है, उसी हिसाब से हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। यहां साफ-सफाई, मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि, कंटेनमेंट जोन में शामिल मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है। जिन मॉल में सिनेमा हॉल है उन पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। मॉल में 65 वर्ष आयु से ज्यादा बुजुर्गों, 10 वर्ष तक की कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आने पर पाबंदी है। सभी मॉल सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। मॉल में ज्यादा भीड़ करने की अनुमति नहीं है। आगे जानें इन जगहों पर जानें की क्या हैं नियम व शर्तें, कौन सा एप डाउनलोड करना होगा और मॉलों में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा...
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थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन के बाद मिला प्रवेश - फोटो : सुदर्शन झा
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना के मामलों को देखते हुए एसओपी के नियम भी जारी कर दिए हैं। इन नियमों को उल्लंघन होने पर मॉल में बनी दुकानों या मॉल को तुंरत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। नगर निगम अधिकारी प्रति दिन मॉल का निरीक्षण करेंगे और नियमों का पालन नहीं मिलने व बिना मास्क वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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फूड कोर्ट में बैठने की है कुछ ऐसी व्यवस्था - फोटो : सुदर्शन झा
साइबर सिटी में कोराना संक्रमण के कारण मार्च माह से बंद शहर के मॉल में एक बार फिर रौनक लौटे इसका पूरा इंतजाम किया गया है, हालांकि पहला दिन था तो बहुत ज्यादा भीड़ कहीं देखने को नहीं मिली। करीब सवा तीन माह बाद शहर के मॉल एक बार फिर नियमों के साथ खुले हैं। हालांकि मॉल में खरीददारी करने आने वाले व मॉल के दुकानदारों को एसओपी के नियमों का पालन करना होगा। 7 जून को सरकार की ओर से पहले अनलॉक में गुरुग्राम, फरीदाबाद दोनों शहरों में धार्मिक स्थल व मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जबकि अन्य जिलों में धार्मिक स्थल व कई प्रकार के छूट दे दी गई थी।

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आरोग्य सेतु एप देखकर ही मिली एंट्री - फोटो : सुदर्शन झा
नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बीते शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में लॉकडाउन लगने की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए एक सप्ताह के अंदर शॉपिंग मॉल खोलने की बात कही थी। उसी के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दोनों जिलों के शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश रविवार को जारी कर दिए थे। हालांकि सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आगे जानिए क्या रहेगा खुला क्या रहेगा बंद...
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gurugram mall - फोटो : सुदर्शन झा
शॉपिंग मॉल में क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला
- मॉल में आने वाले खरीददारों व मॉल में सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेसिंग के नियमों के पालन व चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा।
- मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं व दस वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों पर पाबंदी रहेगी।
- फूडकोर्ट मेेें 50 प्रतिशत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।
- मॉल के प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
- मॉल में किसी भी प्रकार की भीड़ को अनुमति नहीं रहेगी।
- मॉल की पार्किंग के कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य व वाहनों की स्टेयरिंग, खिड़की, चाबी, हैंडल आदि को सैनिटाइज करना होगा।
- मॉल के सभी शौचालयों को हर रोज सैनिटाइज करवाना होगा।
- मॉल में बच्चों के खेलने जिम की जगह पर भी पाबंदी रहेगी।
- सोशल डिस्टेसिंग रखने के लिए गोले लगाने होंगे।

जारी है...
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gurugram mall - फोटो : सुदर्शन झा
- मॉल में आने- जाने के लिए सभी कर्मचारियों व लोगों के लिए एक ही प्रवेश व बाहर जाने का रास्ता अनिवार्य।
- मॉल में दिनभर कीटनाशक दवाई का बार- बार छिड़काव।
- मॉल की एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जरुरी व ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन 40 से 70 फीसदी होना चाहिए।
- एक्सीलेटर का प्रयोग एक बार एक ही व्यक्ति करे।
- मॉल में अगर कोई कर्मचारी संक्रमित मिलता है तो उसके लिए अलग से कमरा जिसमें उनकों को आईसोलेट किया जा सके।
- संक्रमित व्यक्ति मिलने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल व के साथ राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा।
- मॉल में आने वाले सभी खरीदारों को दो गज की दूरी का पालन करना होगा।
- मॉल में जाने वाले सभी खरीददारों का आरोग्य सेतू मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- मॉल में 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति होगी, सभी खाने-पीने के दुकानों पर।
- मॉल के रेस्टोरेंट के रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सोशल डिस्टेसिंग रखनी होगी।
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