बिग बॉस-10 की प्रतिभागी एवं क्रिकेटर युवराज सिंह की भाभी अंकाक्षा शर्मा द्वारा गुरुग्राम की अदालत में दायर किए गए घरेलू हिंसा की याचिका मामले में शनिवार को सुनवाई हुई।
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आकांक्षा सिंह
- फोटो : File Pic
मामले में अकांक्षा के पति जोरावर सिंह पर मारपीट के साथ-साथ सास शबनम व देवर क्रिकेटर युवराज सिंह पर अकांक्षा ने यातनाएं देने का आरोप लगाया है। इस मामले में अकांक्षा ने अगस्त महीने में याचिका दायर की थी।
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आकांक्षा सिंह
- फोटो : File Pic
याचिका दायर करने के बाद अदालत ने उक्त तीनों आरोपियों को नोटिस जारी करने के बाद 21 अक्तूबर को सुनवाई की तारीख निश्चित की थी। शनिवार को सिविल जज इंदु बाला के छुट्टी पर होने के कारण इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख निश्चित की है।
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yuvraj singh, Zoravar Singh
बता दें कि अकांक्षा शर्मा ने अपनी अधिवक्ता स्वाति सिंह मलिक के माध्यम से सिविल जज की अदालत इंदु बाला की अदालत में घरेलू हिंसा की याचिका दायर की थी। याचिका में उसने कहा था कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी। इसके बाद से ही दोनों पति पत्नि में अनबन रहने लगी थी। अकांक्षा के पति जोरावर सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी।
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आकांक्षा सिंह
- फोटो : pinkvilla
मां शबनम उस पर गर्भधारण करने का दबाव बना रही थी जिसे उसने मना कर दिया। उसके मना करते ही उसका देवर क्रिकेटर युवराज सिंह अपनी मां के सपोर्ट में खड़ा हो गया और उसे मानसिक यातनाएं देने लगा। जब उसने उनका विरोध किया तो पति जोरावर सिंह ने चंडीगढ़ अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी जो विचाराधीन है। इसके साथ ही जोरावर सिंह की मां शबनम ने उस पर रिकवरी सूट दायर किया हुआ है।
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युवराज सिंह
- फोटो : अमर उजाला
माना जा रहा है कि यह रिकवरी सूट गहनों के लिए दायर किया गया होगा। अधिवक्ता स्वाति सिंह मलिक ने बताया कि उन्हें अभी तक इस मामले में नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में उक्त अंदाजा ही लगाया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवराज सिंह
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने अगस्त महीने में गुरुग्राम की अदालत में यह याचिका दायर की थी जिस पर सितंबर महीने की तारीख निश्चित हुई थी, लेकिन नोटिस सर्व न होने के चलते अदालत ने दोबारा नोटिस भेजे थे और मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर के लिए निर्धारित की थी। शनिवार को सिविल जज इंदु बाला के छुट्टी पर होने के चलते मामले की अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है। इस तारीख से पहले उक्त तीनों को समन सर्व किए जाने हैं। इस तारीख पर आरोपियों को अदालत में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करना है।