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आधार को पैन से लिंक करने में हो रही परेशानी जल्द दूरी होगी, जानें कैसे

Tue, 20 Mar 2018 04:40 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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aadhaar card
आधार को पैन से लिंक करने में ट्रांसजेंडरों को हो रही परेशानी जल्द दूरी होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर समस्या दूर कर दी जाएगी।
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वास्तव में नए नियमों के तहत पैन को आधार कार्ड से जोडना अनिवार्य है लेकिन ट्रांसजेंडर पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। पैन कार्ड केआवेदन फार्म में तीसरे लिंग का कॉलम अब तक नहीं है। 
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ट्रांसजेंडर्स का फैशन शो
ऐसे में उनके पास वह पैन नहीं है जिसमें उनका लिंग सही दर्ज है। वहीं आधार में ट्रांसजेंडरों के लिए कॉलम है और उसमें उनका लिंग दर्ज है। 
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पैन और आधार में अलग-अलग लिंग दर्ज होने के कारण ट्रांसजेंडर पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई की एक ट्रांसजेंडर सत्यश्री शर्मिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी परेशानी रखी थी।
 
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