केंद्र सरकार ने भविष्य निधि (पीएफ) धारकों की दिक्कतों को देखते हुए 10 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी के मामले में ऑफलाइन आवेदन यानी निकासी फॉर्म के जरिए स्वीकार करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत पांच लाख रुपये से ज्यादा की निकासी भी ऑफलाइन की जा सकती है।