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PF अकाउंट से नकद निकासी के बदल गए हैं नियम, हर नौकरीपेशा को जानना है जरूरी

Thu, 19 Apr 2018 12:03 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) ने हाल ही में अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। बदले हुए नियम पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने से संबंधित है। यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है।
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केंद्र सरकार ने भविष्य निधि (पीएफ) धारकों की दिक्कतों को देखते हुए 10 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी के मामले में ऑफलाइन आवेदन यानी निकासी फॉर्म के जरिए स्वीकार करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत पांच लाख रुपये से ज्यादा की निकासी भी ऑफलाइन की जा सकती है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि छह करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को ऑनलाइन निकासी के नियम के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए ऑनलाइन निकासी के नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

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बता दें कि फरवरी में जारी अधिसूचना में कहा गया था कि 10 लाख रुपये से ज्यादा की पीएफ और पांच लाख रुपये से ज्यादा की पेंशन की निकासी के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
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ईपीएफओ ने कहा है कि नियमों में बदलाव के बावजूद कर्मचारी चाहें तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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- फोटो : amar ujala
पीएफ दावे के निपटारे में धोखाधड़ी रोकने के लिए अब कर्मचारी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियोक्ता के पास पुष्टि के लिए भेजा जाएगा जिसे तीन दिन के अंदर ईपीएफओ कार्यालय को वापस करना अनिवार्य होगा।
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