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हाईकोर्ट ने खारिज की गौतम गंभीर की याचिका, जानें क्या था मामला

Thu, 14 Dec 2017 10:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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गौतम गंभीर
हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर की याचिका को खारिज कर दिया है। गंभीर ने याचिका दायर उनके नाम का इस्तेमाल न करने का निर्देश पंजाबी बाग स्थित दो रेस्टोरेंट को देने का आग्रह किया था।
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गौतम गंभीर
जस्टिस एसपी गर्ग ने गौतम गंभीर की उस याचिका को खारिज कर दिया जो उन्होंने पंजाबी बाग स्थित रेंस्टोरेंट-पब घुंघरू व हवालात को मालिक के खिलाफ दायर की थी। इत्तफाक से इनके मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है।
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गौतम गंभीर - फोटो : Hindustan Times
याचिका पर जिरह करते हुये रेस्टोरेंट मालिक ने कहा बाई गौतम गंभीर टैग लाइन का प्रयोग रेस्टोरेंट के लिये किया जा रहा है क्योंकि उसके मालिक का नाम गौतम गंभीर है।
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गौतम गंभीर
दूसरी ओर क्रिकेटर की दलील थी कि उनके नाम के इस्तेमाल के कारण ऐसा लगता है जैसे वह उससे जुड़े हैं या उनके ही रेस्टोरेंट हैं। 
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