फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुनंदा पुष्कर मामले में कोर्ट ने कहा पुलिस को खोलना होगा होटल का कमरा

Wed, 13 Sep 2017 09:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नर्ई दिल्ली
विज्ञापन
1 of 5
demo pic
अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में साढ़े तीन साल से बंद होटल के कमरे को खोलने का निर्देश दिया है। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त ने इसके लिए मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस को 26 सितंबर को अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट को देनी है।
विज्ञापन

2 of 5
demo pic
पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने लीला होटल का कमरा नंबर-345 खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि कमरे को खोलने के लिए आगे मोहलत नहीं दी जा सकती। अगर जांच एजेंसी या फोरेंसिक टीम चाहे तो कमरे में जा सकती है और जांच के लिए जरूरी सामान वहां से ले सकती है।
विज्ञापन

3 of 5
demo pic
अदालत के समक्ष पुलिस उपायुक्त ईश्वर सिंह ने पेश होकर कमरा खोलने के लिए मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम ने एक सितंबर को कमरे का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कमरा खोलने का निर्देश फिलहाल न दिया जाए।

4 of 5
demo pic
अदालत ने पूछा कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा, इस पर डीसीपी कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट चाहे, तो एफएसएल अधिकारियों को तलब कर यह जानकारी ले सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
demo pic
अदालत ने जांच की धीमी गति व कमरा न खोले जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 19 अगस्त को डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने चार सप्ताह के भीतर होटल का कमरा खोलने का निर्देश 21 जुलाई को दिया था। इसके बाद पुलिस ने एक सितंबर को फोरेंसिक जांच का हवाला देते हुए मोहलत मांगी थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें