दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का डेमोलेशन अभियान शुरू होने के चार दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को कठपुतली कॉलोनी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बेघर हुये लोगों से मुलाकात की।
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arvind kejriwal in kathputli colony
- फोटो : अमर उजाला
केजरीवाल ने डीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुये भरोसा दिलाया कि वह उपराज्यपाल अनिल बैजल के सामने इस मसले को उठायेंगे। बाद में केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात भी की। हालांकि, डीडीए का कहना है कि केजरीवाल ने डीडीए के कामों की तारीफ उपराज्यपाल से की।
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कठपुतली कालोनी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप को पैसे वालों ने नहीं, गरीबों ने वोट दिया है, तभी उनकी सरकार बनी है। कठपुतली कालोनी के झुग्गीवाले फिलहाल मुसीबत में है। ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वह उनका साथ दें।
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केजरीवाल ने कहा कि जिस निर्ममता से झुग्गी तोड़ी गयी और महिलाओं के साथ जैसा बर्ताव किया गया वह दुखद है। दिल्ली सरकार ने भी 10-12 क्लस्टर बनाये हैं। लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने नया मकान मिलने पर अपने आप अपनी झुग्गियां तोड़ी है। वह अपनी मर्जी से हटे हैं।
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केजरीवाल के मुताबिक, डीडीए पर हमारी नहीं चलती। डीडीए की जमीन होने से वह बेबस हैं। वह इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बारे में वह उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उनसे कहा जायेगा कि हाईकोर्ट ने 16 नवंबर तक के लिये तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है। इस दौरान बस्ती में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिये। वहीं, केजरीवाल ने जिला मजिस्टेट को आदेश दिया कि मौके पर टेंट, खाना, पानी आदि का इंतजाम किया जाये। जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो।
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इसके बाद वह उपराज्यपाल से मिलने राजनिवास गये। मुलाकात के बाद डीडीए की तरफ से बताया गया कि केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश पर किये जा रहे डीडीए के कामों की तारीफ की। हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश आने तक कठपुतली कालोनी में राहत कार्य चलता रहे। उपराज्यपाल इस मामले में राजी दिखे। डीडीए के मुताबिक, कठपुतली कालोनी के लोगों को कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रांजिट कैंप, आनंद पर्वत व नरेला शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान तीनों जगहों पर खान-पान के साथ दवाईयों का भी इंतजाम किया गया है।
बता दें कि डीडीए 30 अक्तूबर को डीडीए ने कठपुतली कालोनी में तोड़फोड की कार्रवाई शुरू की थी। इसके दूसरे दिन अदालत ने 16 नंवबर तक के लिये कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था। हालांकि, अगले दिन डीडीए की अपील पर कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों का फ्लैट दे दिया गया है और उनकी झुग्गी खाली है डीडीए उन्हें पांच नवंबर से तोड़ सकता है। साथ ही मलवा भी मौके से हटाया जा सकता है।